
मधुबनी। मधुबनी जिले के सभी वाहन मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर (Madhubani Traffic Challan News) सामने आई है। अगर आपका जिले में ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग (DTO) द्वारा कोई भी चालान कटा है और आपको उस चालान को भरना है तो इसके लिए अब आपको सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आप अपने पेंडिंग ट्रैफिक जुर्मानों का निपटारा ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ में कर सकते हैं।
14 मार्च को होगा पहला आयोजन
National Lok Adalat Madhubani: आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार यह सुविधा दी जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) प्रमोद कुमार महथा ने की।
ट्रैफिक चालान का निपटारा
दफ्तर जाने की जरूरत नहीं: अब ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए डीटीओ ऑफिस या ट्रैफिक थाने जाने की परेशानी खत्म होगी।
मौके पर निपटारा: लोक अदालत में संबंधित विभाग के कर्मचारी मौजूद रहेंगे, ताकि मामलों को तुरंत क्लोज किया जा सके।
क्या जुर्माना माफ होगा? फिलहाल अधिकारियों ने साफ किया है कि चालान की राशि में छूट या माफी का कोई प्रावधान अभी नहीं है, लेकिन यहाँ प्रक्रिया बहुत आसान और तेज होगी।
तैयारियों को लेकर हुई बैठक
इस नई पहल को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच चर्चा हुई। बैठक में ट्रैफिक डीएसपी, डीटीओ और अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोक अदालत के दिन सभी जरूरी इंतजाम पुख्ता रहें ताकि आम जनता को कोई असुविधा न हो।
अगर आपका भी कोई चालान पेंडिंग है, तो 14 मार्च को लोक अदालत पहुंचकर आप इस कानूनी प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
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